नाबालिग का यौन शोषण, युवती को 20 साल की कैद:नशा करवाकर करती थी यौन शोषण, उदयपुर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

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उदयपुर कोर्ट ने नाबालिग लड़के को नशा करवाकर यौन शोषण करने वाली युवती को 20 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पॉक्सो-2 कोर्ट के जज संजय कुमार भटनागर ने शेखा बानू को दोषी करार दिया। उसे पॉक्सो एक्ट की धाराओं में 20 साल की कड़ी कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

कोर्ट ने किशोर को 50 हजार रुपए भी दिलाने की अनुशंसा की। प्रकरण के अनुसार एक व्यक्ति ने 31 मार्च 2023 को उदयपुर के प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि कानोड़ स्थित पिंजारों का मोहल्ला निवासी शेखा बानू उनके 17 साल के बेटे को साथ ले गई। उन्होंने 12 मार्च को सवीना कृषि मंडी के पास होटल में शेखा को बेटे के साथ पकड़ा। वह बेटे को नशा करवाकर यौन शोषण करती और इसके फोटो-वीडियो भी बना लेती।

फिर इन्हें वायरल करने की धमकी देकर बार-बार बेटे का शोषण करती थी। पीड़ित के पिता ने शेखा पर रैकेट चलाने के आरोप भी लगाए थे। पुलिस ने जांच के बाद शेखा को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोके अभियोजक महेन्द्र ओझा ने आरोपी युवती के खिलाफ 15 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए। तर्क दिया कि युवती के मोबाइल से किशोर के आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बरामद हुए हैं। इन्हीं के जरिए ब्लैकमेल कर उसने कई बार किशोर का शोषण किया।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra